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क्षेत्र के सभी आवासीय एवं व्यवसायिक प्रॉपर्टी के मालिक जिन्होंने अभी तक अपनी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है और उन्हें अपनी प्रॉपर्टी का होल्डिंग नंबर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, उनसे अनुरोध है कि अपनी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन शीघ्र करवा लें| प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए अब आप अपने करसंग्रहक, अपने सर्किल के नगर परिषद कार्यालय से संपर्क करें | हमारे प्रतिनिधि स्वयं आपके पास आकर आपके रजिस्ट्रेशन, स्वकर निर्धारण प्रपत्र (सेल्फ एसेसमेंट) फॉर्म भरने एवं संपत्ति कर जमा करने में आपकी सहायता करेंगे / वैसे करदाता जिन्होंने अभी तक संपत्ति कर का भुगतान नहीं किया है कृपया जल्द से जल्द भुगतान कर अतिरिक्त 1.5% प्रति माह की पेनल्टी से बचें भुगतान नहीं करने की स्थिति में ऐसे करदाताओं पर बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के अनुसार: उनकी चल/अचल संपत्ति की जप्ती एवं कुर्की की जा सकती है । एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य निभाएं और नगर निगम सासाराम को साफ सुंदर एवं स्वच्छ बनाने में हमारी मदद करे.. नगर निगम सासाराम द्वारा जनहित में जारी ।
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नगर निगम सासाराम के नागरिकों के जीवन स्तर को उठाने में सभी नागरिकों को सम्पतिकर का भुगतान आवश्यक है। वित्तिय वर्ष के 1 अप्रैल से 30 जून तक भुगतान पर नागरिकों को 5% की छुट एवं वर्षा-जल संयोजन पर 5% की अतिरिक्त छुट का प्रावधान है। जबकि वित्तिय वर्ष के 1 अक्टूबर से 1.5% प्रतिशत प्रतिमाह दण्ड का प्रावधान है। अतः नागरिकों से अनुरोध है कि वे अपना संपत्तिकर ससमय भुगतान कर हमें बेहतर सेवा देने के योग्य बनाए। नागरिक अपने भुगतान संबंधि जानकारी पोर्टल से प्राप्त कर सकते है तथा वे ऑनलाईन भी भुगतान कर सकते है
बिहार नगरपालिका अधिनियम की धारा 342,129 (ख) एंव (ग) तथा धारा-421 के अंतर्गत नगर निगम सासाराम क्षेत्रान्तर्गत गैर आवासीय प्रयोग के लिए परिवारों के उपयोग के लिए अनुज्ञप्ति आवश्यक है। बिना अनुज्ञप्ति व्यावसायिक प्रयोजन प्रतिबंधित हैं। अतः सभी नागरिकों से अनुरोध किया जाता है कि बिना अनुज्ञप्ति व्यावसायिक कार्य नहीं करेंगें। व्यावसायिक अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए नागरिक ऑन लाईन पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं, अथवा विशेष जानकारी के लिए कार्यालय से संपर्क स्थापित कर सकते हैं।
दैनिक प्रकोप एवं भूकंप आदि से नागरिकों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 321 एवं Bihar Urban Planning & Development Act 2012 की धारा 81(2) (W) के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में सभी नागरिकों के लिए आवश्यक है कि वे अपने भवन का निर्माण Bihar Building Bye Laws-2014 के अनुरूप करेंगें। नगर निगम सासाराम क्षेत्र में अंतर्गत बिना स्वीकृत नक्शा के निर्माण को प्रतिबंधित किया गया है। इस संबंध में संपूर्ण जानकारी एवं आलेख कार्यालय में संपर्क कर प्राप्त कर सकते है।
नगर निगम सासाराम के नागरिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के साथ-साथ शहर के आम नागरिकों को महत्वपूर्ण जानकारी और सेवाएं प्रदान करके शहर की गुणवत्ता में सुधार करने का प्रयास करता है। हमारा लक्ष्य नगर निगम सासाराम की गौरवशाली, शक्तिशाली और आकर्षक छवि को बनाए रखना है।
नगर निगम सासाराम शहर के नागरिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के साथ-साथ शहर के आम नागरिकों को महत्वपूर्ण जानकारी और सेवाएं प्रदान करके शहर की गुणवत्ता में सुधार करने का प्रयास करता है। हमारा लक्ष्य नगर निगम सासाराम की गौरवशाली, शक्तिशाली और आकर्षक छवि को बनाए रखना है।
नगर निगम सासाराम शहर के नागरिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के साथ-साथ शहर के आम नागरिकों को महत्वपूर्ण जानकारी और सेवाएं प्रदान करके शहर की गुणवत्ता में सुधार करने का प्रयास करता है। हमारा लक्ष्य नगर निगम सासाराम की गौरवशाली, शक्तिशाली और आकर्षक छवि को बनाए रखना है।
यह एक कानूनी अधिकार है जो नागरिकों को सरकार से सूचना प्राप्त करने की स्वतंत्रता देता है। भारत में इसे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act, 2005) के तहत लागू किया गया है।
Welcome to Nagar Nigam Sasaram